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New Rule: आरआरबी, यूपीएससी, नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, एसएससी एग्जाम के लिए नया कानून हुआ जारी, जानिए 15 बदलाव


RRB UPSC NEET CUET UPSC SSC Exam New Rule: देश भर के जितने भी प्रतिष्ठित एग्जाम है वह कॉन्पिटेटिव एग्जाम होने जा रहे हैं इसके लिए केंद्र सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं। नीट यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने भर्ती प्रवेश परीक्षाओं के लिए गड़बड़ी और हेराफेरी पर लगाम लगाने के मकसद से कड़ा कानून को लागू कर दिया गया है इस नए कानून के जरिए 10 वर्ष की कैद और एक करोड रुपए तक के जमाने का प्रावधान रखा गया है।

सरकार के द्वारा जो नया कानून पारित किया गया है इस कानून का नाम है लोक परीक्षा यानी अनुच्छेद साधन रोकथाम अधिनियम 2024 जिसके जरिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, एनटीएए की ओर से आयोजित होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं वह अन्य सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती परीक्षाएं इन सभी एग्जाम के लिए अब अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए या नया कानून पारित किया गया है इसके पहले कोई विशेष कानून नहीं था।

नकल की रोकथाम हेतु इस नए कानून में 3 साल से 5 साल तक के कारावास और इस तरह के जो संगठित अपराध में सम्मिलित लोग होंगे उन्हें 5 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। इसके अलावा एक करोड रुपए जुर्माना का भी यहां पर इस नए कानून के माध्यम से प्रावधान रखा गया है। अगर कोई भी सेवा प्रदाता दोषी पाया जाता है तो उसे एक करोड रुपए जुर्माना भरना होंगा। आपको बता दिया जाता है मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी अगर कोई मामला संगीय अपराध के अंतर्गत आता है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह जांच शुरू कर देंगा।

इस नए कानून के बारे में बात कर लिया जाए तो बोर्ड परीक्षाएं विश्वविद्यालय की नियमित परीक्षाओं पर या नियम लागू नहीं होगा। सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम एनटीए के माध्यम से जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए जाते हैं। इन एग्जाम पर यह नया कानून लागू होगा आपको बता दिया जाता है कि उपाधीक्षक या फिर सहायक पुलिस आयुक्त से नीचे का अधिकारी बिल्कुल भी जांच नहीं करेगा। अब आपको यह भी बता दिया जाता है कि इस विधेयक की धारा 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध कर दिया गया है इन 15 पॉइंट को जानना जरूरी है।

Exam New Rule 15 Important Point


आपको पहले बता दिया जाता है कि इन कृत्यों को अगर कोई करेगा तो उन्हें नए कानून के तहत सजा दी जाएगी नीचे इन कृत्यों को सम्मिलित किया गया है।

1.परीक्षा के कंप्यूटर नेटवर्क और अनुपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने पर मिलेगी सजा।

2.प्रश्न पत्र या फिर ओएमआर को बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेने पर मिलेगी सज।

3. फर्जी एडमिट कार्ड या फिर फर्जी ऑफर लेटर जारी करने पर मिलेगी सजा।

4. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब देना पर मिलेगी सजा।

5. ओएमआर उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ करने पर मिलेगी सजा।

6. आर्थिक अपराध हेतु फर्जी परीक्षा आयोजित करने पर सजा मिलेगी।

7.दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने पर भी सजा का प्रावधान है।

8. सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी करने पर भी सजा का प्रावधान है।

9. प्रश्न पत्र की लीक करने में किसी के साथ अगर आप सम्मिलित होते हैं तो भी सजा का प्रावधान किया गया है।

10. बिना किसी के अधिकार के सुधारने के अलावा मूल्यांकन में अगर आप परिवर्तन करते हैं तो भी सजा का प्रावधान है।

11. सार्वजनिक परीक्षा संचालन में अनुचित साधन का उपयोग करने पर सजा का प्रावधान है।

12. एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या उनके स्वतंत्रता को खतरा पहुंचने पर या फिर पेपर लीक करने पर मिलेगी सजा।

13.परीक्षा की गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने पर भी मिलेगी सजा।

14. परीक्षा का प्रश्न पत्र या उनके उत्तर या उत्तर कुंजी लीक कराना और परीक्षार्थी की किसी प्रकार से अगर मदद हो रही है तो मिलेगी सजा।

15. पेपर लीक करने पर सबसे बड़ी सजा मिलेगी।
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