OLD Pension Scheme Good News: पुरानी पेंशन योजना बहाली पर काफी बड़ी खबर आ गई है जैसे कि केंद्रीय पोर्टल पर अपने लिए पेंशन योजना का विकल्प भी चुन सकेंगे और यह केंद्रीय काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजनाएं बहाली की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया गया लेकिन इसकी काफी उम्मीदें हैं कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर काफी बड़ा वह महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।
केंद्र सरकार के माध्यम से अधिसूचित किया गया जो एकीकृत पेंशन योजना है जिसकी अधिकांश शर्तें निर्धारित कर दिया गया है। सरकार के माध्यम से कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुला रखा है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि एनपीएस यूपीएस के साथ OPS का विकल्प भी दिया जाए। ताकि कर्मचारी अपने मनपसंद अनुसार पेंशन को चुन सके। पेंशन स्कीम को लेकर काफी महत्वपूर्ण खबर आ गई है पूरी जानकारियां पेंशन स्कीम को लेकर बताई गई है।
OLD Pension Scheme Latest News
पेंशन निधि विनायक और विकास प्राधिकरण एनपीएस के साथ यूपीएस का भी संचालन अब होगा। इसके लिए जल्द ही दिशा निर्देश जारी होने वाले हैं। अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में सम्मिलित हुए हैं और जिन्होंने एनपीएस को चुना है केवल उन्हें यूपीएस जोड़ने का विकल्प दिया जाएगा और यह भी स्पष्ट हुआ है कि मौजूदा भविष्य के कर्मचारी और दोनों के पास यह विकल्प रहेगा कि वह एनपीएस के तहत यूपीएस चुने।
कर्मचारियों ने यह भी मांग किया है कि एनपीएस और यूपीएस के साथ OPS का भी विकल्प दिया जाए। ताकि कर्मचारी अपने मनपसंद अनुसार पेंशन का विकल्प चुन सके। कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि बिना यूपीएस के एनपीएस को जारी या फिर बिना एनपीएस के यूपीएस को जारी रखें। लेकिन अधिसूचना तो जारी हो गया है लेकिन जारी अधिसूचना के आधार पर एनपीएस और यूपीएस के विकल्प में किसी एक का विकल्प को भी कर्मचारी चुन सकेंगे।
Pension Scheme Latest Update Today
अधिसूचना में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस विकल्प चुन रहे हैं वह किसी अन्य नीतिगत रियायत या फिर नीतिगत बदलाव आर्थिक लाभ या फिर बाद में सेवा निव्रत होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार की समानता का दावा करने के बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे और ना ही इसका दावा कर सकेंगे। यूपीएस के जरिए पेंशन पाने वालों के लिए कम से कम 10 साल की सेवा करना जरूरी है कर्मचारियों को एनपीएस की तट पर मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा।
सरकार 18.5% योगदान करेगी यानी कुल योगदान 28.5% यहां पर रहेगा। इस योजना में प्रतिमाह ₹10000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन दिया जाएगा। इस्तीफा देने वाले अथवा बर्खास्त कर्मियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। जो कर्मचारी नौकरी से सेवानिवृत्ति ले चुके हैं वह भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं लेकिन उनके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा इसका मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने तक का इंतजार करना पड़ेगा।