Pension New Rules 2025: नए वर्ष में आप किसी भी बैंक या स्थान से आसानी से पेंशन ले सकेंगे। जो कि पेंशन के नए नियम हेतु हम आपको बदलाव हो चुका है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की जो कर्मचारी पेंशन योजना एप्स से जुड़े जितने भी पेंशन धारक उनके लिए नए वर्ष में एक बड़ी राहत मिल चुकी है नया नियम भी लागू हो चुका है आज से वह देश में स्थित किसी भी बैंक या फिर शाखा या स्थान से आपने जो पेंशन है उसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
सेवानिवृत होने के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों हेतु एक बड़ी सहूलियत भी यहां पर रहेगी। दरअसल कुछ दिनों पहले कर्मचारी पेंशन योजना 1995 हेतु केंद्रीय कृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस के प्रस्ताव को श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीया और ऐप के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के जो अध्यक्ष है इनके माध्यम से स्वीकृत कर दिया गया था जिसके बाद नए वर्ष से ही यह सुविधा कर्मचारियों को अब मिलना शुरू हो जाएगा 78 लाख पेंशन धारकों को सीधा इसका फायदा मिलेगा।
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ईपीएफओ के सहायक आयुक्त के मुताबिक वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक ईपीएफओ जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय केवल तीन से चार बैंकों के साथ ही अब व्यक्तिगत स्तर पर यह व्यवस्था बनाते हैं। ऐसे में जब सेवरत रहते कर्मचारी अपने गृह नगर चले जाते हैं तो वह बैंक शाखा बैंक के साथ ईपीएफओ ने कार्य भी किया है कि अनुपस्थित के चलते उसे पेंशन प्राप्त करने में परेशानियां होती हैं। हालांकि सीपीएस के लागू होने के बाद पेंशन प्राप्त करने में अब आसानी होगी इसके अलावा आप पेंशन धारकों को पेंशन शुरू होने के बाद सत्यापन के लिए किसी बैंक की शाखा में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पेंशन जारी होने के बाद तुरंत उस बैंक में जमा हो भी सकेगी। जिसका उल्लेख कर्मचारियों ने अपने दस्तावेजों में भी कर दिया इतना ही नहीं यदि पेंशन धारक स्थानांतरित होता है तो वह बैंक या शाखा बदलता है तो उनको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि सीपीएस एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में पेंशन भुगतान आदेश के हस्तांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन वितरण की गारंटी यहां पर देता है। ईपीएफओ को यहां पर उम्मीद है कि नई प्रणाली के लागू होने से पेंशन भुगतान में लगने वाली जो बड़ी लागत है उससे काफी बचत हो सकेगी।
आज से केंद्रीय कृत पेंशन प्रणाली लागू होने जा रही है 78 लाख पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा सेवानिवृत्त के बाद अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। पेंशन शुरू होने के बाद कार्मिक के सत्यापन के लिए बैंक शाखा भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेंशन के लिए पात्रता की बात कर लिया जाए तो उसे ईपीएफओ का नियमित सदस्य होना जरूरी है। कर्मचारियों ने कम से कम 10 वर्ष की सेवा जरूर पूरी की हो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह 50 वर्ष का पूरा होने के बाद कम दर पर अपनी ईपीएस भी निकल सकता है।