BED DELED GOOD News: बीएड और डीएलएड कर रहे अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से काफी बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड और डीएलएड के नियम में काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। जहां बीएड छात्रों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से निरस्त किया गया था तो वहीं पर बीएड और डीएलएफ छात्रों को सीटेट और टीईटी को लेकर नियमों फिर से काफी महत्वपूर्ण बदलाव कर दिया गया है।
अभ्यर्थियों के मन में एक छोटा सा यह सवाल बना हुआ है कि शिक्षक भर्ती हेतु कैंडिडेट टेट या सीटेट में से क्या क्वालीफाई हो ताकि वह शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाए जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु बदलाव किया गया है लेकिन अब इस लेकर माध्यम से आपको पूरी जानकारियां बीएड और डीएलएड के लिए टेट सीटेट के संदर्भ में बताई गई है।
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बीएड और डीएलएड कोर्स कर रहे छात्र फिर बीएड कोर्स कर चुके सभी छात्रों के लिए काफी अच्छी खबर आ चुकी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डीएलएड शिक्षक भर्ती नियम में काफी बदलाव कर दिया है जिससे लाखों छात्रों को राहत मिल सकता है। साथ में जितने भी कैंडिडेट बीएड कर रहे हैं इन सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी भी है। बता दे पहले बीएड पास छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से अमान्य किया गया था जिसके बाद जितने भी कैंडिडेट है बीएड करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती हेतु नौकरी कर रहे थे।
लेकिन उनके लिए एक वर्ष का ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कराए जाने को कहा गया था जिसके पास एनसीटीई ने इस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCTE को एक बड़ी चेतावनी में दिया है और बोला यह गया है कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स का नोटिफिकेशन को जो जारी कर दिया जाए जिसकी अगली जो सुनवाई हो 31 मार्च 2025 को होने वाली है। इसके अलावा B.Ed कोर्स 1 वर्ष का यहां पर होने जा रहा है जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई खबरें देखने को मिल रही हैं।
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2011 में NCTE के माध्यम से स्टेट और सीटेट के नियमों में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया था जो कि अब इस बदलाव के आधार पर यह बताया गया था यदि कोई भी राज्य सरकार शिक्षक भर्ती के लिए सीटेट पास कैंडिडेट लेना चाह रही है तो वह आसानी से ले सकती लेकिन झारखंड सरकार के माध्यम से शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब हाई कोर्ट के माध्यम से सीटेट को पूरी तरह से मान्य किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर रोक भी लगाया गया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ-साफ शब्दों में कह दिया गया कि कोई भी राज्य सरकार सीटेट अपने अनुसार ले सकती है लेकिन यह निर्णय नोटिफिकेशन जारी करते वक्त लेना होगा।