BED NEWS: एक बार फिर से बीएड अभ्यर्थियों हेतु प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संशोधन कर दिया गया है। जैसे कि रेलवे में एक शिक्षक भर्ती निकाली गई थी और रेलवे में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से B.Ed को बाहर का रास्ता फिर से दिखा दिया गया है। पहले विज्ञापन में इन्हें सम्मिलित किया गया था। लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है।
रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों पर भर्ती का आदेश निकाला गया है। प्राथमिक शिक्षक रेलवे और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक शिक्षक गणित समिति विभिन्न विषयों हेतु यह आदेश निकाला गया है। इस आदेश के तहत पहले क्या योग्यता का निर्धारण था वह बताया गया है इसके बाद अब क्या योग्यता निर्धारित कर दी गई है बताया गया है।
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पहले प्राथमिक रेलवे शिक्षा हेतु न्यूनतम योग्यता कम से कम 50% अंको के साथ 12वीं और समकक्ष और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं या समकक्ष और एनसीटीई के अनुसार 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और 4 वर्षीय बैचलर आफ एलिमेंट्री एजुकेशन अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं और विषय शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक और दो वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा योग्यता निर्धारित था।
अब फिर से एक बार योग्यता में संशोधन किया गया है। जिसमें कहा गया है कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं या इसके समकक्ष और 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं या इसके समकक्ष और एनसीटीई के अनुसार 2 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वी या इसके समकक्ष और चार वर्षीय बैचलर आफ एलिमेंट्री एजुकेशन अथवा 50% अंकों के साथ 12वीं या इसके समकक्ष और शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा या योग्यता निर्धारित किया गया है।
बीएड अभ्यर्थियों को फिर से एक बार रेलवे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। हालांकि यह बाहर इसलिए किया गया है क्योंकि यहां मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता था और सुप्रीम कोर्ट तक अगर मामला जाता तो बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बाहर कर दिया जाता इसके पहले ही रेलवे ने नोटिस जारी करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पूरे देश भर के प्राथमिक विद्यालय से बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर दिया है।