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CTET Latest News: सीटेट सर्टिफिकेट अब इन शिक्षक भर्तियो में नहीं होगा मान्य, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया आदेश


CTET Latest News: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 30 जनवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण फैसले को सुनाया गया है। दो न्यायाधीशों की संयुक्त खंडपीठ के माध्यम से अभी स्पष्ट किया गया है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट है यह किन-किन शिक्षक भर्तियो के लिए मान्य होगा किन शिक्षक भारतीयों के लिए नहीं मान्य होगा यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को लेकर एक बार फिर से काफी बड़ा आदेश पारित किया है।

जैसे कि सीटेट एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि शिक्षक भर्तियो के लिए इस प्रमाण पत्र का काफी महत्व रहता है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां होंगी इसके लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने इसी संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा किसी अन्य राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट को महत्व नहीं दिया जाएगा पूरी जानकारियां इस सीटेट के फैसले को लेकर बताया गया है।

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सीटेट को लेकर ताजा जानकारी आ गई है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जज न्यायमूर्ति जीके माहेश्वरी हैं और राजेश बिंदल हैं उनकी पीठ के माध्यम से यह फैसला सुनाया गया है। कोर्ट के माध्यम से यह कहा गया कि झारखंड के महाधिवक्ता की रियायत के आधार पर दिया गया जो विवादित फैसला जुलाई 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलने के बराबर है।

सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से यह भी कहा गया कि हम यह पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं कि सीटेट प्रमाण पत्र धारक और सीटेट सर्टिफिकेट धारक जिनके माध्यम से उच्च न्यायालय के फैसले के बाद या फिर नियमों में संशोधन के बाद आवेदन किया गया था वे 2023 की भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। याचिकाकर्ता के माध्यम से यह तक दिया गया था कि राज्य की निष्क्रियता ने लगभग 3 से 4 लाख उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया से भाग लेने से रोक दिया गया था। याचिका कर्ताओं के माध्यम से उत्तर दिया गया कि राज्य द्वारा परीक्षा आयोजित करने या फिर सीटेट को संकट योग्यता के रूप में मान्यता देने में सफलता की वजह से कई पट उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो चुके हैं।

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सीटेट के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश झारखंड मामले में आया है तो आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में सीटेट पास अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक भर्ती हेतु मान्य कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और यह कहा कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते है।

अगर नियम में बदलाव करना है तो नोटिफिकेशन जारी होने के साथ उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। बीच में नियम नहीं बदले जा सकते यानी कि अगर कोई भी राज्य सीटेट पास उम्मीदवारों को सम्मिलित करना चाहती है तो अपने नोटिफिकेशन में शुरुआत में ही स्पष्ट रूप से बता दें मुख्य रूप से सीटेट केंद्रीय शिक्षक भर्तियो के लिए मान्य लेकिन राज्य सरकार चाहे तो सीटेट पास उम्मीदवारों को भी अपने राज्य के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर सकते हैं।
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