NEET JEE New Rule: नीट यूजी परीक्षा हेतु नए नियम जारी हुए हैं और यह नियम कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा के जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के माध्यम से घोषणा की गई है। इस घोषणा के मुताबिक कोचिंग संस्थानों को प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों को अब एक विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया है यह नियम 15 जुलाई के बाद प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों पर लागू किए जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है अगर आप कोटा में प्रवेश लेते हैं 15 जुलाई के बाद किसी भी कोचिंग संस्थान में आपको अब एक पहचान पत्र लगेगा। इसके साथ जो भी कोचिंग संस्थान छात्रावास यह दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे। उन संस्थान को सील कर दिया जाएगा।
नीट के के लिए नए नियम लागू देखें डीटेल्स ( NEET JEE New Rule Latest News )
एक विशिष्ट पहचान पत्र अल्फान्यूमैरिक यहां पर होगा। जो कोचिंग विद्यार्थियों को एक विशेष पहचान देगा। गोस्वामी की तरफ से आप बताया गया कि कोचिंग कक्षा में प्रतिदिन उपस्थिति की व्यवस्था भी अनिवार्य की जानी चाहिए। अगर कोई भी विद्यार्थी लगातार तीन दिन तक कक्षा में अनुपस्थित पाया जाता है तो संस्थान को इसका कारण बताओं नोटिस भी देना होगा। अगर किसी भी प्रकार का संदेह उठ रहा है तो जिला प्रशासन एवं पुलिस को इसकी सूचना देनी जानी चाहिए। ताकि समय रहते आवश्यक कदम प्रशासन के द्वारा उठाए जा सकें।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से यह कहा गया कि कोचिंग संस्थानों की एक समर्पित टीम समय-समय पर छात्रावासों और पीजी में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत भी करेंगी। इसके अलावा शिक्षकों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी भी छात्रावास में अगर जाकर मिलता है तो उसकी समस्याओं के बारे में जरूर जान यह भी आदेश जारी किया गया कि जो छात्र इतनी दूर से यहां तैयारी करने के लिए आते हैं उन्हें अपनेपन का अहसास कराने हेतु व्यक्तिगत स्पर्श भी जरूरी है। कोचिंग संस्थानों के टॉप मैनेजमेंट से यह अपील डीएम के द्वारा की गई है।
जितने भी अध्यापक व अभिभावक हैं आचार संहिता बनाने के साथ अभिभावकों की भी काउंसलिंग होगी। उनकी तरफ से यह कहा गया कि विद्यार्थी और अभिभावकों को अन्य करियर ओरिएंटेड कोर्स के बारे में भी जानकारियां यह कोचिंग संस्थान के माध्यम से दी जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी नीट अगर नहीं पास कर पाते हैं तो विद्यार्थियों को सकारात्मक रहते रहना चाहिए उनको बता दिया जाए तो डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा भी जीवन में बहुत सारे बढ़ने के आगे विकल्प हैं। ऐसा जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश समस्त कोचिंग संस्थानों को दिया गया है।
आप सभी को बता दिया जाता है कि यूजी और पीजी छात्रावास में एंटी हैंगिंग, डिवाइस, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी आदि सुनिश्चित किए जाने का भी निर्देश जारी किया गया है। वहीं पर एक रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शिकायतों के लिए ड्रॉप बॉक्स भी रखा जाए और पुलिस हेल्पलाइन नंबर कंट्रोल रूम के नंबर भी स्थापित किए जाने का निर्देश दिया गया है। वहीं पर डॉक्टर गोस्वामी की तरफ से कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियो के मानसिक और सुरक्षा प्रदान किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन जरूर किया जाए। इस सम्बन्ध में समस्त छात्रावासों व मकान मालिकों को यह नोटिस भी जारी किया गया है। अगर कोई भी संस्थान या छात्रावास है इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो संस्थान या फिर छात्रावास या पीजी को सील तुरंत किया जाएगा।