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UP Shikshamitra Salary Hike News: शिक्षामित्र के मानदेय बढ़ाने को लेकर हुआ फैसला, हाई कोर्ट का बड़ा आदेश जाने


UP Shikshamitra Salary Hike News: उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्र मानदेय बढोत्तरी को लेकर काफी बड़ी खबर आ चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से काफी बड़ा आदेश पारित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से शिक्षामित्र के मानदेय बढोत्तरी के आदेश का अनुपालन न होने को लेकर अवमानना के बाद काफी महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोर्ट ने इस सम्बन्ध में यूपी सरकार को एक माह का और भी अतिरिक्त समय दे दिया है हाई कोर्ट की ओर से जारी पहले के आदेश पर निर्णय लेने हेतु सरकार को यह समय दिया गया है।

हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को अगली तारीख पर आदेश के अनुपालन के संबंध में हालकनामा पेश किए जाने को कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनील कुमार राय की ओर से यह फैसला लिया गया है। उन्होंने वाराणसी की विवेकानंद की अमरनाथ यात्रा पर आदेश भी पारित किया है और कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई की डेट 1 में निर्धारित किया गया है। याचियो की ओर से पेश हुए वकील सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी के माध्यम से कहा गया कि वर्ष 2023 में शिक्षामित्र समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करते हुए यह याचिका को दर्ज किया था। हाई कोर्ट ने शिक्षामित्र मानदेय को यहां पर न्यूनतम माना है।

UP Shikshamitra Salary Hike Latest News


यूपी शिक्षामित्र मानदेय बढोत्तरी को लेकर ताजा अपडेट आ गया है। आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि हाईकोर्ट ने राज्य को समिति गठित करते हुए एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश भी दिया था। समिति का गठन और मानदेय बढोत्तरी पर सरकार के माध्यम से कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और इसको लेकर अवमानना याचिका भी तैयार किया गया था इसी पर कोर्ट ने सरकार को 1 महीने के भीतर निर्णय लेते हुए हालकनामा तैयार किए जाने का आदेश पारित किया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से पद पर कार्य करने के बाद वेतन न रोक सकते से संबंधित यह आदेश को पारित किया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में यह भी कहा है कि 30 वर्ष पहले किसी भी पद के लिए मंजूरी को केवल सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं मिलने के आधार पर वापस नहीं लिया जा सकता है आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं शिक्षामित्र मानदेय बढोत्तरी को लेकर सरकार को आदेश पारित कर दिया गया और सिर्फ एक महीने का समय दिया गया है एक महीने के अंदर सरकार महत्वपूर्ण निर्णय मानदेय बढोत्तरी पर ले लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र के मानदेय भौतिक को लेकर बात कर लिया जाए। हाई कोर्ट के माध्यम से अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है और सरकार से 1 महीने के भीतर इस समय हालफनामा दाखिल करने का आदेश पारित किया है। आपको बता दिया जाता है कि एक महीने में सरकारी यह स्पष्ट कर देगी कि शिक्षा मित्र के मामले में कितनी बढोत्तरी सरकार करने वाली है। इसके बाद हाई कोर्ट के माध्यम से इस अवमानना याचिका पर अंतिम रूप से निर्णय होगा अब यह देखने वाली बात है कि सरकार हाई कोर्ट में क्या हालफनामा पेश करती हैं।
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