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NEET UG Cancel And Re Exam News: नीट यूजी परीक्षा रदद् के पूरे आसार, पुनः एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला


NEET UG Cancel And Re Exam News: सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी मामले में सुनवाई का दौर जारी है और पहली सुनवाई 8 जुलाई को आयोजित हुई। इसके बाद 11 जुलाई को सुनवाई हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के एग्जाम को रदद्र सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डिवाइस चंद्रचूड़ व अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के खंडपीठ द्वारा 11 जुलाई की सुनवाई के दौरान काफी महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की गई।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनाई के दौरान सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा सबमिट जांच रिपोर्ट पर याचिका कर्ताओं को अपनी प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है जैसे कि जो याचिकाकर्ता थे वह परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे अब केंद्र सरकार व नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौपा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए याचिकाकर्ता को फिर से एक बार समय दे दिया गया है और अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी।

आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि 23 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं के द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा हेतु इस एग्जाम को दिया गया है। वैसे उम्मीद यह थी कि 11 जुलाई को अंतिम फैसला सुनाया जा सकता है। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को केंद्र और एनटीए के हालात नाम पर वह रिपोर्ट पर अपना जवाब देने के लिए याचिका कर्ताओं को समय दे दिया गया है। अब 18 जुलाई को अंतिम सुनवाई होने जा रही है और 18 जुलाई को नीट यूजी परीक्षा पर फैसला होने जा रहा है 18 जुलाई स्पष्ट हो जाएगा कि नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं रदद् होगी।

इसके पहले 8 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी और पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से पेपर लीक मामलों की जांच की विशेष रिपोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट को बुधवार 10 जुलाई तक सबमिट करने का निर्देश दिया गया था। 11 जुलाई को फिर से इसकी सुनवाई हुई और 11 जुलाई को इस बार याचिका कर्ताओं को दिए गए रिपोर्ट पर जवाब दिए जाने का आदेश जारी किया गया है। जो कि 18 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और 18 जुलाई को अंतिम सुनवाई मानी जा रही है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सीधे तौर पर इस परीक्षा को रद्द कर देना भी उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ तभी एग्जाम रद्द हो सकता है।
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